जयपुर । राजस्थान में राजनीतिक संग्राम में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। एसओजी ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का केस एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही राजद्रोह की धारा 124ए भी हटा ली है।
जानकारी के अनुसार एसओजी ने बागी विधायकों के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर संख्या 47, 48 और 49 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। एसओजी ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि जांच में राजद्रोह का मामला साबित नहीं हो रहा है। साथ ही यह भी कहा कि मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनना साबित है। ऐसे में मामले की पत्रावली को एसीबी कोर्ट में भेजा जाए।
बता दें कि एसओजी ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था। जिस पर पायलट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।