नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट (एससी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाएं। अदालत ने कहा-
नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट (एससी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाएं। अदालत ने कहा-