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ईडी ने 1267 करोड़ रुपए के सिंडीकेंट बैंक घोटाले में 91.80 करोड़ की संपत्ति अटैच की

जयपुर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जयपुर ब्रांच ने 2011 से मार्च 2016 की अवधि में हुए 1267 करोड़ रुपए के सिंडीकेंट बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी सीए भरत बम्ब, शंकर लाल खंडेलवाल सहित अन्य आरोपियों की 91.80 करोड़ की संपत्ति अटैच की है।

ईडी ने जयपुर, उदयपुर और श्रीगंगानगर में स्थिति आरोपियों की कृषि भूमि, प्लॉट, दूकानें, ऑफिस, फ्लैट और बंगले अटैच किए गए हैं। जिसमें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ जयपुर और उदयपुर में कुर्क की गई। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत अब तक इस मामले में 478 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुका है।

गौरतलब है कि राजस्थान में सिंडिकेट बैंक की तीन शाखाओं में चार कारोबारियों ने 386 खाते खोले थे। इसमें बैंक के पांच एक्जीक्यूटिव्स ने उनकी मदद की। इनमें फर्जी चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और एलआईसी पॉलिसियों के जरिए 1000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। कुल 81 आरोपियों पर 1267 करोड़ 79 लाख रुपए के लोन घोटाले का आरोप है। 

विभिन्न कपंनियों, कर्मचारियों, परिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति का लेनदेन ईडी की जांच में सामने आया है। मुख्य आरोपी के अलावा उनकी पत्नी पूता बम्ब, पिता शांति लाल बम्ब, साथी महेंद्र मेघवाल, वीनित जैन, प्रदीप निमावत, अनूप बरतरिया, हिमांशु वर्मा सहित बैंक के कई अफसर ईडी की जाचं के दायरे में है।

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