उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर से अदालत कक्ष में प्रत्यक्ष सुनवाई का दिया विकल्प

रांची
झारखंड उच्च न्यायालय ने आगामी दो नवंबर से याचिकाकर्ताओं को अदालत कक्ष में प्रत्यक्ष सुनवाई का विकल्प देने की घाषणा की है लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) अंबुजनाथ ने शुक्रवार को जारी नोटिस में यह जानकारी सभी याचिकाकर्ताओं और वकीलों को दी है। नोटिस में कहा गया है कि दो नवंबर से उच्च न्यायालय डिजिटल सुनवाई के साथ अब प्रत्यक्ष सुनवाई भी प्रारंभ करेगा इसलिए नये याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह किसी तरह से अपनी याचिका पर सुनवाई चाहते हैं। यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई चाहता है तो उसे संबद्ध दूसरे पक्ष से भी प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए सहमति का पत्र न्यायालय में दाखिल करना होगा।

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