इस्लामाबाद
मुंबई हमले (26/11) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) से संबंधित दो मामलों में सजा सुनाई है। हाफिज सईद के साथ जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की और याहया मुजाहिद को भी जा सुनाई गई है।
हाफिज को सजा सुनाने वाली अदालत के एक अधिकारी ने कहा, लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई। बता दें कि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है।
बता दें, जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को इस साल चौथी बार सजा सुनाई गई है। सईद इस समय लाहौर में एक और आतंकी वित्तपोषण के मामले में सजा काट रहा है। सईद पर आतंकी वित्तपोषण, धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने आदि से संबंधित करीब 29 मामले चल रहे हैं।
अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाने के साथ उसकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सईद और उसके दो साथियों, जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है।
हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इससे संबंधित दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। बता दें कि अमेरिका ने सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है।