दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर गुटखा खाने और मास्क न पहनने पर 2 हजार जुर्माना

नई दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर भी 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार के 20 नवंबर के नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय अपनाने का निर्णय लिया है। दरअसल, एक दिन पहले ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया था, जिस पर अब राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। अभी तक जुर्माने के तौर पर 500 रुपये वसूले जा रहे थे।
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करने, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को नहीं अपनाने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 2 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित करने के साथ ही अब सार्वजनिक क्षेत्रों में पान, गुटका, तम्बाकू के सेवन पर भी प्रतिबंध है। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था और पहले के जुर्माने से चार गुना वृद्धि करते हुए नियम को और भी सख्त करने का फैसला किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुवार को इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, “मैं दिल्ली उपराज्यपाल से पहले दिन में मिला था और हमने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।”

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