नई दिल्ली
भारत सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है। इन ऐप्स को भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने वाले 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। सरकार को इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी।
पहली बार सरकार ने 29 जून को यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। फैसला 15 जून को गलवान झड़प के बाद लिया गया था। इसके बाद 27 जुलाई को भी 47 ऐप बैन किए गए थे। अब फिर से सरकार ने 43 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए हैं। अभी तक सरकार कुल 149 ऐप्स को बैन कर चुकी है।