एक सूत्र ने पीटीआई-को बताया, आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी कर रेजरपे और कैशफ्री को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। इस बारे में खबर लिखे जाने तक कैशफ्री की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेजरपे और कैशफ्री को अस्थाई रूप से अपने भुगतान प्रसंस्करण कारोबार के लिए नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। बैंकिंग नियामक के आदेश पर, रेजरपे ने कहा कि यह एक अस्थायी कदम है और इसका रेजरपे के मौजूदा व्यवसाय संचालन और मौजूदा व्यापारियों पर कोई असर नहीं होगा। एक सूत्र ने पीटीआई-को बताया, आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी कर रेजरपे और कैशफ्री को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। इस बारे में खबर लिखे जाने तक कैशफ्री की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी।
रेजरपे ने संपर्क करने पर कहा कि उसे भुगतान ‘एग्रीगेटर’ और भुगतान सुविधा देने वाले मंच के लाइसेंस के लिए जुलाई में आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। कंपनी को अब अंतिम लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ अतिरिक्त विवरण साझा करना है। रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा, इस प्रक्रिया के तहत आरबीआई ने हमसे कहा है कि जब तक इस तरह के विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तब तक ऑनलाइन नए ग्राहक न बनाए जाएं। उन्होंने कहा, आरबीआई के दायरे में काम करने वाले एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में रेजरपे ने नियामक आवश्यकता का पालन किया है। आरबीआई के इस निर्देश का रेजरपे के मौजूदा व्यवसाय संचालन और वर्तमान व्यापारियों पर कोई असर नहीं होगा।