रिपोर्टर रतन गुप्ता
उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है. प्रदेश के शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक एक निर्देश जारी किया गया है. निदेशालय की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि चार अगस्त 2023 को सभी अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे. जिसके जवाब में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने बताया था कि उनके जिले में केाई भी अवैध स्कूल नहीं चल रहा है. लेकिन जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने बताया है कि प्रदेश के कई जिलों में अमान्यत विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं.
इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके जिले में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है. न ही ऐसी गैर मान्यता प्राप्त संस्था की ओर से अनाधिकृत रूप से परिषद द्वारा मान्य संस्थाओं में छात्रों का अवैध प्रवेश कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है. यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित स्कूल और संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
औचक निरीक्षण के निर्देश
लिखे गए पत्र में सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को विद्यालयों के औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त संस्थानों में केवल अर्ह छात्र छात्राओं का प्रवेश मान्य वर्ग व विषयों में हो. कहा गया है कि संस्थाओं द्वारा किसी भी अमान्य संस्था से अनाधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा.
30 सितंबर तक देना है जवाब
निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 30 सितंबर तक जवाब मांगा है. इसके बाद भी यदि किसी जिले में अवैध स्कूल संचालित पाए जाते हैं तो ऐसे में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.