रतन गुप्ता उप संपादक
महाराजगंज
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुगलपुरा परती टोला, थाना पिपराइच गोरखपुर निवासी अरुण कुमार की रिश्तेदारी मेरे गांव में है। 2019 में आरोपी मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया।
वर्ष 2019 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) की कोर्ट ने अभियुक्त अरुण कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 11000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुगलपुरा परती टोला, थाना पिपराइच गोरखपुर निवासी अरुण कुमार की रिश्तेदारी मेरे गांव में है। 2019 में आरोपी मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया। विवेचक ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन की तरफ से करीब एक दर्जन गवाह पेश किए। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है साथ ही 11000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।