रतन गुप्ता उप संपादक
राज्य सरकार की ओर से किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। यह जानकारी डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने दिया ।
राज्य सरकार की ओर से किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। यह जानकारी डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने दी है।
डीएम ने बताया कि यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है। इसके तहत ऐसे मुखिया जिनका नाम राजस्व अभिलेखों अर्थात खतौनी में दर्ज खातेदार सहखातेदार के परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार, सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है।
साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर या बटाई पर कृषि कार्य करते हैं उनकी आग लगने, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने, डूबने, आंधी-तूफान या अन्य किसी कारण से कृषक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है की दुर्घटनावंश मृत्यु होती है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। 90 दिन के अंदर संबंधित तहसील में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिससे योजना का लाभ दिया जा सके