*रतन गुप्ता उप संपादक
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप केस मामले में जमानत दे दी है। उसे यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। हालांकि इस दौरान उसे समर्थकों से मिलने की इजाजत नहीं है। जस्टिम एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आसाराम सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा और ही किसी समर्थक से मिलेगा।
आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप केस मामले में जमानत दे दी है। उसे यह बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। हालांकि इस दौरान उसे समर्थकों से मिलने की इजाजत नहीं है।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आसाराम सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा और ही किसी समर्थक से मिलेगा। जस्टिम एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश जारी किया।