रतन गुप्ता उप संपादक
थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में जून 2005 में एक महिला को तमंचा से गोली मार हत्या के केस में अभियुक्त अमरनाथ यादव पुत्र मुखलाल को अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ सश्रम आजीवन कारावास व 35 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली के अनुसार थाना चौक अंतर्गत बेलभरियां गांव में 5-6 जून 2005 की दरमियानी रात में एक विवाहिता की उसके पति के बुआ का लड़का अमरनाथ यादव पुत्र मुखलाल निवासी ग्राम बरगदवां थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दिया। आरोपित अमरनाथ यादव बचपन से ही मृतका के घर पर ही रहता था। मृतका के पति की भी जमीनी रंजिश में हत्या हो गई थी। मृतका के पति की मृत्यु के बाद आरोपित मृतका की खेती-बाड़ी भी संभालने लगा। आरोपित मृतका से उसकी पुस्तैनी जमीन में से हिस्सा मांगने लगा, जिसे मृतका ने देने से इनकार कर दिया।
घटना के कुछ दिन पहले मृतका को कुछ पैसे मिले थे। जिसमें से आरोपित हिस्सा मांगने लगा तथा मृतका से विवाद करने लगा। इसी रंजिश को लेकर आरोपित ने मृतका को देसी कट्टे से गोली मार कर हत्या कर दी। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना चौक ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोपित अमरनाथ यादव के विरुद्ध हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों का परिक्षण कर तथा सहायक लोक अभियोजक पूर्णेन्दु राम त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को सजा सुनाया गया।