रतन गुप्ता उप संपादक
यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली जारी कर दी गई है. गौरतलब है कि हाल ही में सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी. जिसके पीछे उद्देश्य था कि सभी प्रकार के शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग से कराई जाए. अब आयोग की नियमवाली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसके अनुसार अब शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाएगा. इसमें परीक्षा के 90 फीसदी और इंटरव्यू के 10 फीसदी अंक शामिल होंगे.
वहीं जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू शामिल नहीं होगा, वहां केवल परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा. बता दें कि नया गठित आयोग प्रदेश के प्राइमरी, माध्यमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया का आयोजन करेगा
जानकारी के अनुसार शिक्षकों और अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी एवं वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे. परीक्षाएं जिला मुख्यालयों में होंगी. वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए भी परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन कराया जाएगा. नियम के मुताबिक अगर विज्ञापन जारी होने के बाद 3 वर्ष के भीतर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा.