रतन गुप्ता उप संपादक
निचलौल थाना क्षेत्र में 2015 में किशोरियों के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। तीनों को पांच-पांच साल की सजा और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया…
निचलौल थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में किशोरियों के साथ छेड़खानी और मारपीट किए जाने के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। तीनों को पांच-पांच साल की सजा का आदेश दिया है।
निचलौल थाना क्षेत्र के जितेंद्र यादव, नागेंद्र यादव और जयप्रकाश के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इन्हे पांच-पांच साल की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माना का भी दंड लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सजा की अवधि बढ़ जाएगी।
इसी क्रम में बरगदवा थाना की पुलिस ने चंद्रिका केवट निवासी घघसरा थाना सहजनवा जिला गोरखपुर को वर्ष 2006 में ढाई किलोग्राम गांजा के साथ चालान किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। इसके साथ उसे 10 हजार रुपये जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माना न जमा करने पर एक माह अतिरिक्त सजा का समय बढ़ जायेगा।