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CBI विवाद: अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, जांच रहेगी जारी

नई दिल्ली
सीबीआई VS सीबीआई विवाद काफी बढ़ रहा है। अलोक वर्मा को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें अलोक वर्मा बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को राहत नहीं दी है। उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते में जांच पूरा करने का आदेश दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट से FIR हटाने की मांग की थी। राकेश अस्थाना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा था।
पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा था कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में FIR दर्ज करते समय सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। शिकायतकर्ता हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने आरोप लगाया था कि उसने एक मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, मनमानापन और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे। सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी।
सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2018 को अस्थाना के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कारोबारी सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर आरोप लगे हैं। सना से मोइन कुरैशी मामले की जांच कर रही अस्थाना की विशेष टीम ने पूछताछ की थी। कारोबारी ने आरोप लगाया था कि दुबई के एक बिचौलिये ने विशेष निदेशक से उसके कथित संबंधों की मदद से दो करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले उनके लिए राहत का प्रस्ताव रखा था।

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