लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक धीरज साहू ने निगम के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक, समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो तथा समस्त यातायात अधीक्षक, मुख्यालय प्रवर्तन दल, क्षेत्रीय प्रवर्तन दल एवं समस्त प्रवर्तन कार्मिकों को निर्देशित किया है कि प्रवर्तन कार्य को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद््देश्य से प्रवर्तन दल द्वारा बाडीवाम कैमरा का प्रयोग करते हुये, प्रवर्तन कार्य को सम्पादित किया जायेगा। प्रत्येक बस के निरीक्षण के समय कैमरे को आन रखते हुए कार्यवाही की रिकार्डिंग की जायेगी एवं निरीक्षण कार्य समाप्ति के उपरान्त निरीक्षित समस्त बसों की रिकार्डिंग क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में प्रवर्तन पटल सहायक के कम्प्यूटर पर सुरक्षित रखी जायेगी। दैनिक निरीक्षण कार्य से सम्बन्धित डी0सी0आर0 भी अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे जायेंगे। बिना टिकट यात्रियों के गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों एवं डियूटीरत््ा चालक,परिचालक द्वारा निरीक्षणकर्ताओं से किये गये अभद्र व्यवहार की रिकार्डिंग की सी0डी0 बनाकर, कर्मचारी के अनुशासनिक प्रकरण पत्रावली में रखी जायेगी, ताकि सुनवाई के समय सक्षम स्तर यथा, नियुक्ति अधिकारी,अपीलीय अधिकारी, रिवीजन अधिकारी तथा मा0 न्यायालय आदि के समक्ष सम्बन्धित रिकार्डिंग एवं डी0सी0आर0 साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। प्रवर्तन कार्यो से सम्बन्धित उपरोक्त अतिसंवेदनशील रिकार्ड (सी0डी0) को सुरक्षित रखने का दायित्व सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी का होगा। दिनांक 01.12.2020 से बिना बाडीवाम कैमरा के प्रवर्तन दलांे द्वारा की गयी मार्ग चेकिंग मान्य नहीं होगी एवं सम्बन्धित दिवसों का डी0सी0आर0 आधारित यात्रा देयकों का भुगतान भी नहीं किया जायेगा। मुख्यालय के द्वारा उक्त कार्यो का रैण्डम आधार पर की गई रिकार्डिंग चेकिंग भी की जायेगी। यातायात निरीक्षकों पर निगरानी रखने के उद््देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित प्रवर्तन दल के कार्मिक उत्तरदायी होगें।