लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार को प्रताप चन्द्र की याचिका पर अवमानना नोटिस निर्गत किया है। जस्टिस राजेश सिंह चैहान की बेंच ने यह नोटिस याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर को सुनने के बाद दिया। नूतन ने कोर्ट को बताया कि प्रताप चन्द्र ने नवंबर 2017 में हुए नगरीय स्थानीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में जनहित याचिका दायर किया, जिसके कोर्ट के आदेश के बाद भी आयोग ने अपने आदेश द्वारा सभी लोगों को क्लीनचिट दे दी। आयोग के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गयी थी जिसपर कोर्ट ने आयोग को अपने आदेश को वापस लेते हुए शिकायत पर नए सिरे से निर्णय लेने के आदेश दिया था।
