मुंबई
एक बड़े घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल के कई कर्मचारियों के खिलाफ मानहानि और पुलिस विभाग को बदनाम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने विशेष शाखा-1 (स्पेशल ब्रांच) के पुलिस उप-निरीक्षक शशिकांत पवार की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में नामजद आरोपी रिपब्लिक टीवी चैनल के स्टाफ एग्जीक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायणस्वामी, डिप्टी न्यूज एडिटर्स सागरिका मित्रा और शवन सेन, एंकर/सीनियर एसोसिएट एडिटर शिवानी गुप्ता, डिप्टी एडिटर शवन सेन के साथ ही अन्य संपादकीय (एडिटोरियल) स्टाफ और न्यूज रूम प्रभारी हैं। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता और पुलिस अधिनियम, 1922 के विभिन्न खंड शामिल हैं।
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, रिपब्लिक टीवी ने इसे मुंबई पुलिस की ओर से ‘चौंकाने वाली’ कार्रवाई करार दिया है। इसके साथ ही न्यूज चैनल ने इसे ‘मीडिया अधिकारों पर एक चौंकाने वाला हमला’ बताया है। शिकायतकर्ता पवार ने कहा कि चैनल और उसके कर्मचारियों ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को कुछ रिपोटरें को प्रसारित किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मुंबई पुलिस और पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी।
रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट में कथित तौर पर दावा किया गया है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी पुलिस आयुक्त के खिलाफ बगावत के कगार पर हैं। इसमें सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसने मुंबई पुलिस की छवि को खराब कर दिया है। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कुछ चीजों का हवाला दिया है, जिन्हें एफआईआर में भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है, “रिपब्लिक को विशेष जानकारी है कि मुंबई पुलिस के भीतर शीर्ष पुलिस के खिलाफ बगावत अब बढ़ रही है।”