हाई कोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क को जुर्माने के 5 लाख रकम जमा कराने को कहा

मुंबई
बांबे हाई कोर्ट ने इंडिया टुडे चैनल का संचालन करने वाले टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) द्वारा उस पर लगाए गए पांच लाख रुपये के जुर्माने की रकम अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और मिलिंद जाधव की खंडपीठ गुरुवार को टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कथित टीआरपी गड़बड़ी को लेकर 31 जुलाई, 2020 को बार्क की अनुशासनात्मक परिषद द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील वीरेंद्र तुल्जापुरकर ने अदालत से अंतरिम राहत की गुहार लगाते हुए याचिका के लंबित रहने तक बार्क द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। बार्क के वकील आशीष कामत ने अंतरिम राहत प्रदान करने का विरोध किया। पीठ ने कहा कि वह याचिका पर पांच नवंबर को सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा, आप (याचिकाकर्ता) इस अदालत की रजिस्ट्री में पांच लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा करा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बार्क द्वारा सख्त कदम उठाए जाने का सवाल ही नहीं उठता है।

Leave a Reply