महराजगंज :-गांजा रखने में मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा


रतन गुप्ता उप संपादक

महराजगंज। गांजा रखने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा दी है। 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक की ओर से यह सजा सुनाई गई है। शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 29 मार्च को शेषनाथ निवासी हरसिंगरपुर थाना जैतपुर जनपद अंबेडकर नगर को कोतवाली पुलिस ने 29 जनवरी, 2001 को 32 किलो गांजा के आरोपी को साथ गिरफ्तार कर चालान किया था। न्यायालय में पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल कर प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। इसी क्रम में दूसरे अभियुक्त अशोक कुमार निवासी धुनकारा जनपद आंबेडकर नगर को 32 किलो गाजा के साथ 29 जनवरी, 2001 को गिरफ्तार किया गया था। इसे दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

जेल में बिताई गई अवधि से दंडित
महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो चाकू के साथ पकड़े गए अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया है। अभियुक्त दीपक मोदनवाल निवासी तिवारी बाजार घुघली जनपद मराजगंज को तीन अगस्त, 2022 को चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साथियों के आधार पर यह सजा सुनाई है।
दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
महराजगंज। थाना परसामलिक क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015 में नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रामकेश यादव निवासी टेढ़ी घाट को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय ) ने धारा 366, 376 आईपीसी एवं धारा चार पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा ने 22 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक पुत्री को आठ दिसंबर, 2015 को रामकेश यादव व हरिश्चंद्र निवासी टेडी घाट, थाना पुंरदरपुर, जनपद महराजगंज बहला फुसलाकर कर भगा ले गए हैं। इस सूचना पर थाना परसामलिक में धारा 363 ,366 , 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/४ पॉक्सो एक्ट के तहत केस पंजीकृत हुआ।
विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी अभियुक्त हरिश्चंद्र को दोष मुक्त करते हुए रामकेश यादव को उक्त सजा से दंडित किया है

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