रतन गुप्ता उप संपादक
ध्यान देने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते हैं, उसका निपटारा जेल में लगभग 1 घंटे में हो जाता है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर प्रचार करने से रोक नहीं लगाया है. 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा. हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने में समय लग सकता है. क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा. फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल को भेजा जाएगा. इसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा.
वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते हैं, उसका निपटारा जेल में लगभग 1 घंटे में हो जाता है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे.
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बता दें कि सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा. पीठ ने केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून को जमानत दी जाएए. सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई है
पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता. अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.