रतन गुप्ता उप संपादक
नेपाल के काठमांडू महानगरपालिका ने प्लास्टिक के डब्बे में प्याकेजिङ किए हुए सुर्ती जन्य पदार्थो की बिक्री वितरण में आज से रोक लगा दी है । अब महानगर क्षेत्र के अन्दर सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं किया जा सकता है ।
महानगर के स्वास्थ्य विभाग ने १५ दिन पहले ही सूचना जारी करके आज का दिन तय कर दिया था कि मंसिर २७ गते से महानगरपालिका के क्षेत्र भीतर प्लास्टिक के डब्बे में प्याकेजिङ किए गए खैनी, गुट्खा, पानपराग सहित के सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण में पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाएगा । महानगर ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इसकी अवज्ञा कर बिक्री की तो महानगर प्रहरी द्वारा जब्त कर कानून अनुसार अधिकतम सजा दी जाएगी ।
महानगर ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण और नियमन ऐन, २०६८ के दफा ४ के अनुसार काठमांडू महानगरपालिका में रहे शिक्षण संस्था, विमानस्थल, बालकल्यान, गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास, व्यामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतिक्षालय सहित के सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान, सिगरेट, बिडी, सिंगार, तम्बाकु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्ती या इस प्रकार के सभी सुर्तीजन्य पदार्थ को निषेध किया है