*रतन गुप्ता उप संपादक
जज ने जैसे ही ठहराया दोषी, चीख पड़ा संजय रॉय, भरी अदालत में कुछ ऐसा था हाल
आरजी कर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है. जज अनिर्बन दास ने कहा है कि सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा.
सियालदह स्पेशल कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने संजय रॉय को दोषी ठहराया तो संजय रॉय ने रॉय ने अपनी बेगुनाही का दावा किया. रॉय ने चिल्लाते हुए कहा, ‘मैंने कुछ नहीं किया है. मैं दोषी नहीं हूं. साजिश कई लोगों ने रची थी.’
संजय रॉय ने क्या कहा?
संजय रॉय ने कहा कि उस समय (घटना के वक्त) उसके पास रुद्राक्ष की माला थी और उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था, वरना माला टूट जाती.’ इसके बाद जज ने रॉय को आश्वासन दिया कि सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार को उसे बोलने का मौका मिलेगा.
कोर्ट में कैसा था हाल?
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अफरा-तफरी की स्थिति भी बनी, जिसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में सभी लोगों को चेतावनी दी और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया. कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद जब रॉय को कोर्टरूम से बाहर ले जाया जा रहा था, तो वह रोते हुआ दिखाई दिया. सूत्रों ने बताया कि संजय रॉय कल लॉक-अप में चुप था और तभी बोला, जब उसके वकील उनसे मिलने आए.
गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की. इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया.
संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है.
इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई थी. मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा. अपराध की तारीख से 162 दिनों के बाद दोषसिद्धि की प्रक्रिया पूरी हुई. इस मामले मृतक छात्रा के माता-पिता ने दोषी करार दिए जाने के लिए जज का शुक्रिया अदा किया