जुलाई-अगस्त के लिए GST रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 10 सितंबर तक बढा दी

नई दिल्ली

जुलाई और अगस्त के जीएसटी रिटर्न फाइन करने के लिए कंपनियों और व्यापारियों के पास अब और समय होगा। जुलाई के लिए बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर भरने की समयसीमा 10 सितंबर तक बढा दी है। अब कंपनियां 1 से 10 सितंबर तक जुलाई के लिए बिक्री रिटर्न फाइल कर सकेंगी। ज्ञातव्य है कि इससे पहले यह समयसीमा 5 सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर 2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समयसीमा 10 सितंबर थी।

अब इसके लिए जीएसटीआर1 और जीएसटीआर 2 का मिलान जीएसटीआर 3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिए समय सीमा 15 सितंबर थी। ज्ञातव्य है कि उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था।

सरकार ने जीएसटी रिर्टन फाइल करने के समयसीमा बढाने की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया गया कि जीएसटी क्रियान्वयन समिति जीआईसी ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है। वहीं अगस्त के लिए जीएसटीआर1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 भरने की समयसीमा बढाकर पांच अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर कर दी गयी है।

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