जीएसटी के लिए 20 अगस्त तक व्यापारियों को भरना होगा फॉर्म-3 बी

जीएसटी के अंतर्गत जुलाई महीने की जीएसटी की पहली रिटर्न आगामी 5 सितम्बर को भरने से पहले जीएसटी में पंजीकृत सभी व्यक्तियोंको आगामी 20 अगस्त तक फॉर्म 3 बी के माध्यम से जुलाई महीने में हुए व्यापार का विवरण समरी रिटर्न के रूप में भरना होगा और 20अगस्त तक ही सरकार के खजाने में जुलाई महीने का जीएसटी टैक्स भी जमा करना होगा। यह फॉर्म भरने की घोषणा पिछले सप्ताह हीसरकार द्वारा की गयी थी। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है की संभवत: जुलाई की रिटर्न सितम्बर महीने में भरने केकारण यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू की गयी है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने देश भर के व्यापारियों को यह जानकारी देते हुएबताया की फॉर्म 3 बी जीएसटी रिटर्न से अलग है और इसमें प्रत्येक बिल के अनुसार जानकारी देने के बजाय जुलाई महीने में लिए और दिएगए माल अथवा सेवा के जोड़ की जानकारी ही देनी है और उसके अनुसार बने हुए टैक्स का भुगतान करना है।

जीएसटी -3 बी फॉर्म को जीएसटी के तहत कर योग्य डीलर द्वारा भरा जाना चाहिए। प्रत्येक निर्माता, व्यापारी, सेवा प्रदाता, जो जीएसटीके तहत पंजीकृत होने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें अपने टेक्स का स्वयं- आकलन करना होगा और उन्हें 3 बी फॉर्म भरना होगा।  फॉर्म मेंरिवर्स चार्ज के कारण कर योग्य होने वाले माल के लेनदेन, जुलाई महीने में लिए और दिए गए माल की कुल कीमत, इनपुट टेक्स क्रेडिट कीपात्रता अंतरराज्यीय में गैर पंजीकृत व्यापारियों को दिया गया माल, कॉम्पोजिशन स्किम के अंतरगर्त आने वाले व्यापारियों को दियागया माल, कर से छूट प्राप्त वस्तुओं के व्यापर का विवरण एवं जमा किये हुए टेक्स का विवरण फॉर्म में देना होगा।

यह जानकारी राज्य वॉर/केंद्र शासित प्रदेश वॉर देनी होगी इसके अलावा कॉम्पोजिशन डीलर से लिए हुए माल आदि की जानकारी भी फॉर्म में देना होगा। यह फॉर्मजीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही भरा जा सकेगा !

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